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हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% GST खत्म, अब क्या? आपको फायदा मिलेगा या नहीं

  • Published on 25 Sep, 2025

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22 सितंबर से पहले लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगता था लेकिन अब त्योहारों से पहले सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म्स लागू कर दिया हैं। 22 सितंबर से जीएसटी 2.0 लागू हो गया है जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर लगने वाला 18% जीएसटी हटा दिया गया है यानी अब यह टैक्स फ्री हो गया है। सरकार के इस बेहतरीन कदम से लाखों बीमा ग्राहको पर सीधा असर देखने को मिलेगा और इससे स्वास्थ्य बीमा या जीवन बीमा के क्षेत्र में लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। आइए जानते हैं, जीएसटी हटने से स्वास्थ्य बीमा के किन पहलुओं पर क्या असर पड़ेगा।

जीएसटी हटने का फायदे किसे मिलेगा

जीएसटी का नया नियम 22 सितंबर 2025 से लागू हुआ है और इसमें जीएसटी को पूरी तरह से हटा दिया गया है। यानी जीएसटी के नए नियम का फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनकी पॉलिसी 22 सितंबर या उसके बाद से रिन्यू होगी या जो अब नई पॉलिसी खरीदेगा वो इसका फायदा उठा सकता है। इसमें पुराने या पहले चुकाए गए प्रीमियम पर कोई फायदा नहीं मिलेगा।

जीएसटी हटने का फायदा किसे नहीं मिलेगा

जिन लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पहले से ही खरीद लिया है और प्रीमियम भर दिया है, उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने अपनी 18% जीएसटी पहले ही दे चुके हैं।

क्या जीएसटी हटने से पॉलिसी की शर्तें बदल जाएंगी

नहीं, जीएसटी के नए नियम लागू होने से आपकी पॉलिसी के नियम व शर्तें नहीं बदलेंगी। स्वास्थ्य बीमा से जुड़े नियम, शर्तें और लाभ सभी पुराने हीं रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि आपको प्रीमियम में टैक्स नहीं देना होगा।

किस तरह का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जीएसटी मुक्त है

इसमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, फैमिली फ्लोटर स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, सीनियर सीटिजन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, री-इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसी बीमा जीएसटी मुक्त रहेंगी।

हेल्थ इंश्योरेंस में GST खत्म करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?

सरकार ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर लगने वाले 18% GST को हटा दिया है और बताया जा रहा है कि यह ग्राहकों के लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से देश के सभी तबके के लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी काफी आसान और कम लागत वाला वजट अनुकूल हो जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस पर GST का प्रभाव शुन्य होने से देश की बड़ी आबादी स्वास्थ्य बीमा कवरेज लेने के लिए प्रेरित होगी।

इस बेहतर निर्णय से देश के हर वर्ग में स्वास्थ्य बीमा की पहुंच में बढ़ोतरी होगी और इससे सार्वजनिक रूप से स्वास्थ्य परिणामों में सुधार देखने को मिलेगा, साथ ही मेडिकल इमरजेंसी के दौरान व्यक्ति को वित्तीय सुरक्षा भी प्राप्त होगा। हेल्थ इंश्योरेंस में GST खत्म करने का उद्देश्य लोगों के बीच स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता को बढ़ाना है और स्वास्थ्य बीमा लेने वालों के वित्तीय बोझ को कम करना है।

सारांश

सरकार ने जीएसटी में बड़ा बदलाव करते हुए टैक्स स्लैब को घटाकर दो कैटेगरी में कर दिया है। अब जीएसटी में सिर्फ 5% और 18% स्लैब की ही कैटेगरी रह जाएगी। GST काउंसिल की मीटिंग में एक और बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर लगने वाले 18% जीएसटी को हटा दिया गया है। यानी अब हेल्थ इंश्योरेंस पर किसी भी प्रकार के जीएसटी का भुगतान नहीं करना होगा।

जीएसटी के नए नियम का फायदा सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जिनकी पॉलिसी 22 सितंबर या उसके बाद से रिन्यू होगी या जो अब नई पॉलिसी खरीदेगा। इसमें पुराने या पहले चुकाए गए प्रीमियम पर कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब स्वास्थ्य बीमा पर GST छूट के साथ आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को और किफायती दामों में प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित कर सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा आपको और आपके परिवार को चिकित्सा आपातकाल की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।

डिस्क्लेमर: उपरोक्त जानकारी केवल संदर्भ उद्देश्यों के लिए है। स्वास्थ्य बीमा लाभ पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अधीन हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने पॉलिसी दस्तावेज़ पढ़ें। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया IRDAI के दिशानिर्देश देखें।

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