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मातृत्व अवकाश नियम 2025 - जानें मैटरनिटी लीव नियम क्या है, कैसे मिलेगा?

  • Published on 8 Mar, 2024

    Updated on 4 Nov, 2025

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  • सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न

  • Q. मैटरनिटी लीव कितने दिन पहले ली जा सकती है?

    मैटरनिटी लीव अधिनियम, 2017 के अनुसार, गर्भवती महिला 26 सप्ताह के लिए मैटरनिटी लीव की पात्र होती हैं। ये छुट्टियां महिला डिलीवरी के आठ सप्ताह पहले से ले सकती हैं।

    Q. 2025 में मातृत्व अवकाश के लिए नया कानून क्या है?

    आधुनिक समय की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रसूति सुविधा अधिनियम,2017 में संशोधन किया गया। कई तरह के बदलाव के साथ सवेतन मातृत्व अवकाश के सप्ताहों की संख्या बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है।

    Q. मैटरनिटी लीव के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?

    मैटरनिटी लीव के लिए प्रामाणिक प्रमाण प्रदान करें, उदाहरण के लिए, अपेक्षित डिलीवरी समयरेखा दिखाने वाला एक चिकित्सा प्रमाण पत्र। सहायक दस्तावेज़ प्रमाणीकरण जो मातृत्व अवकाश के लिए जल्दी आवेदन में सहायता करते हैं।

    Q. क्या भारत में 6 महीने के बाद मातृत्व अवकाश बढ़ाया जा सकता है?

    मातृत्व अवकाश मिलने की तय अवधी 26 सप्ताह है, जो करीब 6 महिने के बराबर है। लेकिन यदि महिला गर्भावस्था से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करती है, तो अवकाश को बढ़ाया जा सकता है।

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