हेल्थ इंश्योरेंस के साथ मिलने वाले टैक्स लाभ को जानें

HEALTH INSURANCE PLAN


हेल्थ इंश्योरेंस के साथ मिलने वाले टैक्स लाभ को जानें

एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके परिवार को चिकित्सा खर्चों के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करती है। यह आपको बीमारी या चोट के उपचार से संबंधित विभिन्न खर्चों के बोझ से भी बचाता है। इस पॉलिसी के साथ, आपको आयकर अधिनियम की धारा 80 डी के तहत टैक्स लाभ भी मिलेगा।

हेल्थ इन्शुरन्स कई प्रकारों में उपलब्ध है। वो हैं:

  • व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा कवर
  • फैमिली फ्लोटर प्लान
  • मैटरनिटी बीमा (मातृत्व बीमा) पॉलिसी 
  • वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कवर
  • गंभीर बीमारी बीमा
  • सुपर टॉप-अप पॉलिसी 

>> क्लिक करें: वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कवर

प्रत्येक व्यक्ति या परिवार की विशेष स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताएं होती हैं। ये बीमा योजनाएँ विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए कवर प्रदान करने के लिए बनाई गई हैं। आप अपनी चिकित्सा आवश्यकताओं का विश्लेषण करने के बाद इनमें से कोई भी पॉलिसी चुन सकते हैं। इन योजनाओं द्वारा दिए गए लाभों को प्राप्त करने के अलावा, आप अपने द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए कर कटौती का दावा कर सकते हैं। 

आपको प्रीमियम पर टैक्स बेनिफिट मिलता है

एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अस्पताल में भर्ती होने के खर्च, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइज़ेशन खर्च और एम्बुलेंस शुल्क जैसे विभिन्न खर्चों के लिए कवरेज प्रदान करेगी। इसके अलावा, आपको कई लाभ मिलते हैं जैसे कि नो क्लेम बोनस और वार्षिक स्वास्थ्य जांच। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए, आपको नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान करना होगा। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 डी के तहत, आप इस प्रीमियम राशि पर एक वित्तीय वर्ष में कर कटौती का दावा करने के पात्र हैं।

हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ अधिकतम कर लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

यदि आपके पास एक पॉलिसी है जो स्वयं, पति / पत्नी और बच्चों को कवर करती है, तो एक वित्तीय वर्ष में कर कटौती दावा राशि 25,000 रुपये है, यदि सभी 60 वर्ष से कम हैं। यदि आप अपने माता-पिता को एक हेल्थ इन्शुरन्स योजना में शामिल करते हैं और वे 60 वर्ष से कम हैं, तो आप 50,000 रुपये तक की कटौती का दावा करते हैं। और, यदि वे वरिष्ठ नागरिक हैं, तो आप 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप 75,000 रुपये तक की कुल कटौती का दावा कर सकते हैं।

आप अधिकतम 1 लाख रुपये तक की कर कटौती का दावा कर सकते हैं। यह संभव है अगर आपकी उम्र भी 60 वर्ष से अधिक है।

कुछ बातें जो आपको याद रखनी चाहिए

  • नियोक्ता द्वारा प्रदत्त हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी (Health Insurance Policy) में, यदि कंपनी प्रीमियम का भुगतान करती है तो आपको कर लाभ नहीं मिल सकता है।
  • कर लाभ पाने के लिए, नकद के बजाय डिजिटल भुगतान मोड जैसे डेबिट / क्रेडिट कार्ड, चेक या नेट बैंकिंग के माध्यम से प्रीमियम का भुगतान करें।
  • हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% का GST भी लगता है।

चिकित्सा आवश्यकताएं और उनके के खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए, स्वास्थ्य कवर होना बेहद जरूरी है। विभिन्न लाभों के साथ, आपको कर लाभ मिलते हैं जो भविष्य की जरूरतों के लिए वित्तीय बचत में आपकी मदद करता है। केयर हेल्थ इंश्योरेंस से एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चुनें जो आपको कई पॉलिसी बेनेफिट्स के साथ-साथ कैशलेस ट्रीटमेंट भी प्रदान करेगी।

डिस्क्लेमर: उपरोक्त जानकारी केवल संदर्भ उद्देश्यों के लिए है। कर छूट भारत के आयकर अधिनियम 1961 के नियमों और विनियमों के अधीन हैं।

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