एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके परिवार को चिकित्सा खर्चों के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करती है। यह आपको बीमारी या चोट के उपचार से संबंधित विभिन्न खर्चों के बोझ से भी बचाता है। इस पॉलिसी के साथ, आपको आयकर अधिनियम की धारा 80 डी के तहत टैक्स लाभ भी मिलेगा।
हेल्थ इन्शुरन्स कई प्रकारों में उपलब्ध है। वो हैं:
क्लिक करें: वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कवर
प्रत्येक व्यक्ति या परिवार की विशेष स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताएं होती हैं। ये बीमा योजनाएँ विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए कवर प्रदान करने के लिए बनाई गई हैं। आप अपनी चिकित्सा आवश्यकताओं का विश्लेषण करने के बाद इनमें से कोई भी पॉलिसी चुन सकते हैं। इन योजनाओं द्वारा दिए गए लाभों को प्राप्त करने के अलावा, आप अपने द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए कर कटौती का दावा कर सकते हैं।
एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अस्पताल में भर्ती होने के खर्च, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइज़ेशन खर्च और एम्बुलेंस शुल्क जैसे विभिन्न खर्चों के लिए कवरेज प्रदान करेगी। इसके अलावा, आपको कई लाभ मिलते हैं जैसे कि नो क्लेम बोनस और वार्षिक स्वास्थ्य जांच। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए, आपको नियमित रूप से प्रीमियम का भुगतान करना होगा। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 डी के तहत, आप इस प्रीमियम राशि पर एक वित्तीय वर्ष में कर कटौती का दावा करने के पात्र हैं।
यदि आपके पास एक पॉलिसी है जो स्वयं, पति / पत्नी और बच्चों को कवर करती है, तो एक वित्तीय वर्ष में कर कटौती दावा राशि 25,000 रुपये है, यदि सभी 60 वर्ष से कम हैं। यदि आप अपने माता-पिता को एक हेल्थ इन्शुरन्स योजना में शामिल करते हैं और वे 60 वर्ष से कम हैं, तो आप 50,000 रुपये तक की कटौती का दावा करते हैं। और, यदि वे वरिष्ठ नागरिक हैं, तो आप 50,000 रुपये की अतिरिक्त कटौती का दावा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप 75,000 रुपये तक की कुल कटौती का दावा कर सकते हैं।
आप अधिकतम 1 लाख रुपये तक की कर कटौती का दावा कर सकते हैं। यह संभव है अगर आपकी उम्र भी 60 वर्ष से अधिक है।
चिकित्सा आवश्यकताएं और उनके के खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए, स्वास्थ्य कवर होना बेहद जरूरी है। विभिन्न लाभों के साथ, आपको कर लाभ मिलते हैं जो भविष्य की जरूरतों के लिए वित्तीय बचत में आपकी मदद करता है। केयर हेल्थ इंश्योरेंस से एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चुनें जो आपको कई पॉलिसी बेनेफिट्स के साथ-साथ कैशलेस ट्रीटमेंट भी प्रदान करेगी।
डिस्क्लेमर: उपरोक्त जानकारी केवल संदर्भ उद्देश्यों के लिए है। कर छूट भारत के आयकर अधिनियम 1961 के नियमों और विनियमों के अधीन हैं।
Published on 28 Sep 2023
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