

सेक्शन 80D के तहत ₹75,000~ तक का टैक्स बचाएं
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80d के तहत, पॉलिसीधारक मेडिकल बीमा प्रीमियम पर टैक्स कटौती के पात्र हैं। इसका मतलब है कि टैक्सपेयर स्वास्थ्य बीमा के लिए GST पर कटौती का क्लेम कर सकते हैं।
GST एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है, जो विभिन्न वस्तुओं, जैसे घरेलू सामान, भोजन, वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के साथ-साथ परिवहन, रियल एस्टेट और इंश्योरेंस जैसी सेवाओं के उपयोग पर लागू होता है। मल्टीपल टैक्स के कैस्केडिंग प्रभावों को हटाने के लिए 2017 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) शुरू किया गया था। GST पांच स्लैब के तहत विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है: 0%, 5%, 12%, 18%, और 28%।
GST के चार प्रकार हैं:
स्वास्थ्य बीमा पर GST लगता है क्योंकि इसे सर्विस इंडस्ट्री माना जाता है और GST सर्विस पर लगने वाला टैक्स है। बीमा का HSN कोड और GST दर क्रमशः 997133 और 18% है।
कई बीमा स्कीम GST से मुक्त हैं. समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए डिज़ाइन की गई सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा स्कीम में शून्य GST लगता है।
सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य बीमा सहित सभी बीमा स्कीम, गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) के दायरे में आते हैं। हेल्थकेयर सर्विसेज़ में कम या शून्य टैक्सेशन होता है, लेकिन सरकार के अनुसार, बीमा हेल्थकेयर सर्विस की बजाय एक फाइनेंशियल सर्विस है। स्वास्थ्य बीमा पर GST का मतलब है कि बीमित व्यक्ति को मेडिकल बीमा प्रीमियम राशि पर 18% GST का भुगतान करना होगा.
मेडिकल बीमा प्रीमियम पर GST लागू होने के बाद प्रीमियम राशि बढ गई है, इसका सीधा सा मतलब है खरीदारों के लिए बीमा लागत का बढ जाना। पहले 15% सर्विस टैक्स (14% बेसिक सर्विस टैक्स और 0.5% स्वच्छ भारत सेस और कृषि कल्याण सेस) लगता था, अब उन्हें मौजूदा दर के आधार पर अतिरिक्त राशि का भुगतान करना होगा।
हालांकि, जिन लोगों ने पहले ही पॉलिसी खरीद ली है और लंबी अवधि के लिए ली है, उन पर GST का प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी, जब वे अपने प्लान को रिन्यू करेंगे, तो उनका प्रीमियम वर्तमान टैक्स दरों पर आधारित होगा।
आपके हेल्थ प्लान के लिए आपके द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम, हॉस्पिटल में भर्ती होने सहित विभिन्न मेडिकल खर्चों के लिए व्यापक कवरेज प्रदान करता है। ऐसे प्लान पॉलिसी अवधि के दौरान हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले और बाद में, डे-केयर ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, OPD और मैटरनिटी केयर के लिए किए गए खर्चों को भी कवर करते हैं। हालांकि, पारदर्शिता और एकरूपता के साथ, पॉलिसीधारक टैक्स संबंधी विशेषताओं को कुशलतापूर्वक समझ सकते हैं।
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80d के अनुसार, ₹1 लाख तक के मेडिकल बीमा प्रीमियम पर कटौती का क्लेम किया जा सकता है। कटौती की राशि आपकी आयु और भुगतान किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर निर्भर करती है। टैक्सपेयर अपने परिवार के सदस्यों की ओर से भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए बीमा क्लेम पर भी GST क्लेम कर सकते हैं। सीनियर सिटीज़न ₹50,000 तक की कटौती का क्लेम कर सकते हैं, जबकि 60 से कम आयु के व्यक्ति ₹25,000 तक की कटौती का क्लेम कर सकते हैं।
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा के लिए GST की कटौती पॉलिसी विवरण के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। नीचे टेबल दी गई है जो आपको इसे बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है:
कवर किए गए व्यक्ति | छूट सीमा | कुल |
---|---|---|
स्वयं और परिवार | ₹ 25,000 | ₹ 25,000 |
स्वयं और परिवार + माता-पिता | ₹ 25,000 + ₹ 25,000 | ₹ 50,000 |
स्वयं और परिवार + सीनियर सिटीज़न माता-पिता | ₹ 25,000 + ₹ 50,000 | ₹ 75,000 |
स्वयं (सीनियर सिटीज़न) और परिवार + सीनियर सिटीज़न माता-पिता | ₹ 50,000 + ₹ 50,000 | ₹1,00,000 |
मेडिक्लेम पॉलिसी पर GST, भारत में बीमा के विभिन्न पहलुओं को काफी प्रभावित करता है। स्वास्थ्य बीमा में GST के प्रकार यहां दिए गए हैं:
स्वास्थ्य बीमा प्रॉडक्ट पर GST पूरी प्रीमियम राशि पर लागू होता है। मान लें कि आपने ₹ 5 लाख की कवरेज राशि वाली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का विकल्प चुना है, और प्रीमियम की लागत प्रति वर्ष ₹ 11,000 है।
परिस्थिति | टैक्स दर | 11,000 पर टैक्स राशि | कुल देय प्रीमियम |
---|---|---|---|
GST से पहले | 15% | ₹1,650 | ₹12,650 |
GST के बाद | 18% | ₹1,980 | ₹12,980 |
स्पष्टीकरण:
यहां जानें कि आप GST की गणना कैसे कर सकते हैं:
GST दर जानें: भारत में बीमा प्रीमियम की GST दर 18% है। इसका मतलब है कि आपकी प्रीमियम राशि में GST भी जुड़ा हुआ है।
प्रीमियम राशि निर्धारित करें: स्वास्थ्य बीमा में प्रीमियम वह लागत है, जो पॉलिसीधारक को पॉलिसी कवरेज के लिए बीमा कंपनी का भुगतान करनी होती है। GST की गणना मूल राशि पर की जाती है।
GST राशि की गणना करें: यहां जानें कि आप अपने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर GST राशि की गणना कैसे कर सकते हैं:
GST राशि = (प्रीमियम राशि * GST दर) / 100
उदाहरण के लिए, अगर आपका स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम ₹20,000 है, तो GST राशि होगी:
GST राशि = (20,000 * 18) / 100 = ₹3600
कुल प्रीमियम की गणना करें: पॉलिसीधारकों द्वारा देय कुल प्रीमियम, GST सहित प्रीमियम राशि है।
कुल प्रीमियम = प्रीमियम राशि + GST राशि
उदाहरण का उपयोग करके:
कुल प्रीमियम = ₹ 20,000 + ₹ 1,800 = ₹ 21,800
कुल प्रीमियम का भुगतान करें: पॉलिसीधारक को मूल प्रीमियम और GST राशि सहित बीमा प्रदाता को कुल प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। इसके बाद बीमा कंपनी सरकार को GST घटक भेजेगी।
स्वास्थ्य बीमा में GST के कुछ लाभ यहां दिए गए हैं:
स्वास्थ्य बीमा एक ऐसी सुरक्षा है जो आपको और आपके प्रियजनों को मेडिकल इमरजेंसी में सुरक्षित करती है।
सही स्वास्थ्य बीमा प्लान यह सुनिश्चित करता है कि मेडिकल इमरजेंसी के दौरान फाइनेंशियल संकट कोई समस्या नहीं है।
देश में हेल्थकेयर की बढ़ती लागत के साथ, अच्छा स्वास्थ्य बीमा प्लान चुनना व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा के लिए एक स्मार्ट निर्णय है।
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GST लागू होने के बाद, नई पॉलिसी खरीदार और अपनी पॉलिसी को रिन्यू करने वाले लोगों को अधिक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। हालांकि, जिन लोगों ने पहले ही पॉलिसी खरीद ली है और लंबी अवधि के लिए ली है, उन पर GST का प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी, जब वे अपने प्लान को रिन्यू करेंगे, तो उनका प्रीमियम वर्तमान टैक्स दरों पर आधारित होगा।
हालांकिस्वास्थ्य बीमा प्रीमियम खरीदने वालों के लिए थोड़ा महंगा हो गया है, फिर भी GST के कुछ लाभ हैं. ।
मार्केट की प्रतिस्पर्धा के कारण, हेल्थ प्लान अब किफायती कीमतों पर उपलब्ध हैं। यह एक प्रमुख लाभ है क्योंकि हेल्थकेयर की लागत लगातार बढ़ रही है और अधिक प्रीमियम लोगों के फाइनेंशियल बोझ को और बढ़ा रहे हैं। अब, ऐसा नहीं होगा। किफायती प्रीमियम वाली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी बहुत लाभदायक हो जाती है।
इस लाभ के अलावा, खरीदार हेल्थ पॉलिसी खरीदते करते समय न केवल सरल प्रक्रिया का अनुभव करते हैं, बल्कि उन्हें परेशानी-मुक्त क्लेम सेटलमेंट की भी अनुभूति मिलती है।
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GST लागू होने के साथ, सभी स्वास्थ्य बीमा खरीदार लागू टैक्स दरों के आधार पर अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं। इसके अलावा, जिन व्यक्तियों ने हेल्थ पॉलिसी खरीदी है, वे इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा सकते हैं, और जिन कॉर्पोरेट पॉलिसीधारकों के पास अपने कर्मचारियों के लिए ग्रुप पॉलिसी है, वे इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
आज के समय में अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए स्वास्थ्य बीमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह समझना आवश्यक है कि प्रीमियम का भुगतान करके, अतिरिक्त GST शुल्क के साथ, आपको व्यापक हेल्थ कवर मिल रहा है जो आपके मेडिकल खर्चों को कवर करता है।
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*FY 19-20 के लिए IBAI ने क्लेम की हैंडबुक
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GST अलग-अलग घरेलू वस्तुओं, भोजन, वस्त्र, घरेलू उपकरणों, सेवाओं, परिवहन आदि पर लगाया जाने वाला एकमात्र अप्रत्यक्ष टैक्स है। इसमें पांच स्लैब हैं 0%, 5%, 12%, 18%, और 28%। वर्तमान में, स्वास्थ्य बीमा पर GST is18% है।
भारत में फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस के लिए GST दर आमतौर पर 18% होती है। इसका मतलब है कि जब आप प्रीमियम का भुगतान करते हैं, तो उस राशि का 18% GST घटक है।
वस्तुओं और सेवाओं के लिए इसके अपने फायदे और नुकसान हैं। एक ओर, यह वस्तुओं की अंतर्राज्यीय आवाजाही को समाप्त करता है, आपूर्ति बढ़ाता है और कीमतें कम करता है। दूसरी ओर, इससे उन वस्तुओं और सेवाओं की लागत भी बढ़ जाती है, जिनका भुगतान अंततः खरीदारों को ही करना पड़ता है।
हां, स्वास्थ्य बीमा पर GST अप्रत्यक्ष रूप से सेक्शन 80D के तहत व्यक्तियों के लिए डिडक्टिबल योग्य है।
भुगतान किया गया स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (GST सहित) इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80d के तहत टैक्स कटौती के लिए पात्र है।
स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी सेवाओं के तहत आती है। इसलिए, हां, सभी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी पर 18% GST देय है, जिसे प्रीमियम में शामिल किया जाता है।
GST तभी रिफंड किया जाता है जब कोई व्यक्ति कम टैक्स दरों पर सामान बेचता है और उच्च टैक्स दर का भुगतान करता है। लेकिन, स्वास्थ्य बीमा पर GST का भुगतान करने वाले व्यक्ति को रिफंड नहीं किया जा सकता है।
हां, आप स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए भुगतान कर रहे GST घटक को देख सकते हैं।
हां, जम्मू और कश्मीर में स्वास्थ्य बीमा GST दर लागू होती है।
एचएसएन कोड 997133 के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 18% का GST लगता है।
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर GST 18% है।
#प्रॉडक्ट 'केयर' और 'केयर शील्ड (ऐड-ऑन)' के लिए वार्षिक प्रीमियम ₹ 4286/- है (बिना। GST) 05-24 वर्ष की आयु वर्ग से कम आयु वाले 1 वयस्कों के लिए।
^^31 मार्च 2024 तक कैशलेस हेल्थकेयर प्रोवाइडर की संख्या
^3-वर्ष की पॉलिसी पर 10% की छूट लागू होती है
**फरवरी 2025 तक सेटल किए गए क्लेम की संख्या
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