सेक्शन 80D के तहत ₹75,000~ तक का टैक्स बचाएं
सेक्शन 80D के तहत ₹75,000~ तक का टैक्स बचाएं
GST एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है, जो विभिन्न वस्तुओं, जैसे घरेलू सामान, भोजन, वस्त्र और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के साथ-साथ परिवहन, रियल एस्टेट और बीमा जैसी सेवाओं के उपयोग पर लागू होता है। मल्टीपल टैक्स के कैस्केडिंग प्रभावों को हटाने के लिए 2017 में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) शुरू किया गया था। GST दो स्लैब, 5% और 18% के तहत विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होता है।
GST के चार प्रकार हैं:
हेल्थ इंश्योरेंस रीटेल पॉलिसी पर GST से छूट प्राप्त है। स्वास्थ्य बीमा को सर्विस इंडस्ट्री के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, और GST सर्विस पर लगने वाला टैक्स है। स्वास्थ्य बीमा HSN कोड 997133 है, और इस पर GST से छूट प्राप्त है।
56वीं GST काउंसिल की मीटिंग में, सभी स्वास्थ्य बीमा रिटेल पॉलिसी GST से मुफ्त कर दी गई थी। शुरुआत से, समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए डिज़ाइन की गई सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा स्कीम में शून्य GST लगता है।
बेस्ट स्वास्थ्य बीमा सहित सभी रिटेल बीमा पॉलिसी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) के तहत आती हैं। हेल्थकेयर सर्विसेज़ में कम या शून्य टैक्सेशन होता है, लेकिन सरकार के अनुसार, बीमा हेल्थकेयर सर्विस की बजाय एक फाइनेंशियल सर्विस है। GST काउंसिल की हाल ही की घोषणा के अनुसार, स्वास्थ्य बीमा को GST से छूट दी जाती है, जिसका मतलब है कि बीमित व्यक्ति को मेडिकल बीमा प्रीमियम राशि पर कोई GST नहीं देना होता है.
22 सितंबर, 2025 से मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पर GST छूट लागू करने के बाद, कर हटाकर खरीदारों के लिए बीमा लागत को आसान कर दिया गया है। अब आप GST राशि बचा सकते हैं, जिसका भुगतान आपको पहले अपने बीमा प्रीमियम पर करना होता था।
विशेष रूप से, जिन लोगों ने पहले और लंबी अवधि तक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदी है, उन्हें GST सुधार से बहुत लाभ होगा। जब वे अपनी पॉलिसी को रिन्यू करते हैं, तो उनके प्रीमियम को GST टैक्स से छूट दी जाएगी।
आपके हेल्थ प्लान के लिए आपके द्वारा भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम, हॉस्पिटल में भर्ती होने सहित विभिन्न मेडिकल खर्चों के लिए व्यापक कवरेज प्रदान करता है। ऐसे प्लान पॉलिसी अवधि के दौरान हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले और बाद में, डे-केयर ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, OPD और मैटरनिटी केयर के लिए किए गए खर्चों को भी कवर करते हैं।
| कवर किए गए व्यक्ति | छूट सीमा | कुल |
|---|---|---|
| स्वयं और परिवार | ₹ 25,000 | ₹ 25,000 |
| स्वयं और परिवार + माता-पिता | ₹ 25,000 + ₹ 25,000 | ₹ 50,000 |
| स्वयं और परिवार + सीनियर सिटीज़न माता-पिता | ₹ 25,000 + ₹ 50,000 | ₹ 75,000 |
| स्वयं (सीनियर सिटीज़न) और परिवार + सीनियर सिटीज़न माता-पिता | ₹ 50,000 + ₹ 50,000 | ₹1,00,000 |
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80D के अनुसार, अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं, तो रु. 1 लाख तक के मेडिकल बीमा प्रीमियम पर कटौती का क्लेम किया जा सकता है। कटौती की राशि आपकी आयु और भुगतान किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर निर्भर करती है। टैक्सपेयर बीमा प्रीमियम पर GST के लिए कटौती का क्लेम भी कर सकते हैं। सीनियर सिटीज़न ₹50,000 तक की कटौती का क्लेम कर सकते हैं, जबकि 60 से कम आयु के व्यक्ति ₹25,000 तक की कटौती का क्लेम कर सकते हैं।
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा के लिए GST की कटौती पॉलिसी के विवरण के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। नीचे दी गई टेबल स्पष्ट समझ प्रदान करती है:
मेडिक्लेम पॉलिसी पर GST, भारत में बीमा के विभिन्न पहलुओं को काफी प्रभावित करता है। स्वास्थ्य बीमा में GST के प्रकार यहां दिए गए हैं:
स्वास्थ्य बीमा प्रॉडक्ट पर GST पूरी प्रीमियम राशि पर लागू होता है।
रु. 10,000 के वार्षिक प्रीमियम के साथ स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर विचार करें।
| विवरण | राशि (₹) |
|---|---|
| वार्षिक प्रीमियम | 10,000 |
| gst (18%) | 1,800 |
| GST सहित कुल प्रीमियम | 11,800 |
| बचत (GST छूट के कारण) | 1,800 |
ऊपर दिए गए चार्ट से, हम समझते हैं कि:
GST छूट से पहले, 18% GST लागू किया जाएगा, जो प्रीमियम में ₹1,800 (₹10,000 का 18%) जोड़ता है, जिससे कुल लागत ₹11,800 हो जाती है।
अब, छूट लागू होने के साथ, पॉलिसीधारक केवल ₹10,000 के वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करता है, जिससे ₹1,800 की बचत होती है।
*संख्या केवल उदाहरण के लिए हैं। वास्तविक राशि अलग-अलग हो सकती है।
स्वास्थ्य बीमा पर GST की छूट हेल्थ कवरेज को अधिक सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण है। इस कदम से पॉलिसीधारकों को निम्नलिखित तरीकों से लाभ होगा:
कुल मिलाकर, स्वास्थ्य बीमा पर GST से छूट देने के निर्णय से आम लोगों की स्वास्थ्य बीमा के प्रति दिलचस्पी बढ़ेगी, क्योंकि इससे उनकी लागत कम होगी और बचत बढ़ेगी।
स्वास्थ्य बीमा एक ऐसी सुरक्षा है जो आपको और आपके प्रियजनों को मेडिकल इमरजेंसी में सुरक्षित करती है।
सही स्वास्थ्य बीमा प्लान यह सुनिश्चित करता है कि मेडिकल इमरजेंसी के दौरान फाइनेंशियल संकट कोई समस्या नहीं है।
देश में हेल्थकेयर की बढ़ती लागत के साथ, अच्छा स्वास्थ्य बीमा प्लान चुनना व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा के लिए एक स्मार्ट निर्णय है।
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GST लागू करने के बाद, नई पॉलिसी खरीदारों और अपनी पॉलिसी को रिन्यू करने वाले लोगों को केवल बेस प्रीमियम का भुगतान करना होगा। लेकिन, जिन लोगों ने पहले ही पॉलिसी खरीद ली है और लंबी अवधि के लिए ली है, उन पर GST का प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी, जब वे अपने प्लान को रिन्यू करते हैं, तो उनका प्रीमियम GST से मुक्त होगा।
स्वास्थ्य बीमा खरीदारों के लिए कम प्रीमियम कीमतों के रूप में स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर जीएसटी छूट के कुछ महत्वपूर्ण लाभ हैं। इस संबंध आप इन सकारात्मक प्रभावों की अपेक्षा कर सकते हैं:
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आज के समय में अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए स्वास्थ्य बीमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह समझना आवश्यक है कि प्रीमियम का भुगतान करके, अतिरिक्त GST शुल्क के साथ, आपको व्यापक हेल्थ कवर मिल रहा है जो आपके मेडिकल खर्चों को कवर करता है।
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*FY 19-20 के लिए IBAI ने क्लेम की हैंडबुक
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GST अलग-अलग घरेलू वस्तुओं, भोजन, वस्त्र, घरेलू उपकरणों, सेवाओं, परिवहन आदि पर लगाया जाने वाला एकमात्र अप्रत्यक्ष टैक्स है। इसमें दो स्लैब हैं: 5% और 18%। वर्तमान में, GST को स्वास्थ्य बीमा पर छूट दी जाती है।
भारत में फैमिली स्वास्थ्य बीमा पर कोई GST नहीं है. . इसका मतलब है कि जब आप प्रीमियम का भुगतान करते हैं, तो GST घटक इस पर लागू नहीं होगा।
वस्तुओं और सेवाओं के लिए इसके अपने फायदे और नुकसान हैं। एक ओर, यह वस्तुओं की अंतर्राज्यीय आवाजाही को समाप्त करता है, आपूर्ति बढ़ाता है और कीमतें कम करता है। दूसरी ओर, इससे उन वस्तुओं और सेवाओं की लागत भी बढ़ जाती है, जिनका भुगतान अंततः खरीदारों को ही करना पड़ता है।
हां, पुरानी टैक्स व्यवस्था के सेक्शन 80D के तहत, व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य बीमा पर GSTअप्रत्यक्ष रूप से टैक्स-डिडक्टिबल योग्य है।
अगर आप पुरानी टैक्स व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं, तो भुगतान किया गया स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (GST सहित) इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 80D के तहत टैक्स कटौती के लिए पात्र है।
22 सितंबर 2025 से प्रभावी सभी मेडिकल बीमा पॉलिसी पर कोई GST देय नहीं है।
नहीं, मौजूदा पॉलिसीधारकों द्वारा अपने प्रीमियम में पहले से ही भुगतान किया गया GST रिफंड नहीं किया जा सकता है।
हां, आप स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए भुगतान कर रहे GST घटक को देख सकते हैं।
हां, जम्मू और कश्मीर में स्वास्थ्य बीमा GST दर लागू होती है।
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम HSN कोड 997133 के तहत GST-छूट है।
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर GST छूट दी जाती है।
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अल्टीमेट केयर: UIN - CHIHLIP25044V012425
#प्रॉडक्ट 'केयर' और 'केयर शील्ड (ऐड-ऑन)' के लिए वार्षिक प्रीमियम ₹ 4286/- है (बिना। GST) 05-24 वर्ष की आयु वर्ग से कम आयु वाले 1 वयस्कों के लिए।
^^31 मार्च 2024 तक कैशलेस हेल्थकेयर प्रोवाइडर की संख्या
^3-वर्ष की पॉलिसी पर 10% की छूट लागू होती है
**Dec'24 तक सेटल किए गए क्लेम की संख्या