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पासपोर्ट न केवल आपकी विदेश यात्रा के लिए जरूरी है बल्की यह आपके पहचान और पते के प्रमाण के रूप में भी काम करता है। भारत सरकार राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को पासपोर्ट आवेदन करने की अनुमती देता है। यहां तक की नवजात बच्चों को भी पासपोर्ट बनवाने की अनुमती है। यदि बच्चे विदेश जाना चाहते हैं तो उनके पास पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं, शिशुओं के लिए पासपोर्ट कैसे बनता है, इसका आवेदन कैसे करें, क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इत्यादि।
पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया में यदि जरूरी दस्तावेज नहीं दिया जाता है, तो इसकी प्रक्रिया अधुरी रह जाती है। शिशुओं के पासपोर्ट बनवाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट निम्नलिखित है:-
भारत में शिशुओं के लिए ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। नवजात बच्चों के लिए पासपोर्ट अप्लाई करने का तरीका निम्नलिखित है:-
अब जब सफलता पूर्वक प्रक्रिया पूरी हो जाती है। उसके बाद अपॉइंटमेंट के दिन माता-पिता को सभी डॉक्यूमेंट पेश करने होते हैं। अभिभावक को अपने नवजात शिशु के डॉक्यूमेंट को वेरिफाई करना होगा। उसके बाद जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है तो वह नॉन-ईसीआर के लिए अप्लाई कर सकता है।
सभी लोग पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, भारतीय पासपोर्ट सेवा केंद्र पर ऑफलाइन भी आप पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसे कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित चरणों का पालन कर के आसानी से आवेदन कर सकता है:-
अब आप समझ गए होंगे की शिशुओं के लिए पासपोर्ट कैसे और कहां अप्लाई करना है। नजदीकी पासपोर्ट ऑफिस की जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक में अपने पते का पीन कोड दर्ज करें।
https://passportindia.gov.in/AppOnlineProject/locatePSK/locatePFCInp
भारत में मामूली पासपोर्ट की वैधता की अवधि पांच वर्ष तक होती है, या जब तक बच्चे की उम्र 18 वर्ष तक न हो जाए, तब तक वैलिड रहती है। आपको यह भी जानना चाहिए की विभीन्न बच्चों से जुड़े पासपोर्ट शुल्क आवेदन प्रकार के आधार पर अलग-अलग होता हैं।
इसके अलावा, यदि आप अपने बच्चे को विदेश यात्रा पर अपने साथ ले जा रहे हैं, तो आपको चिकित्सा आपात स्थिति को कवर करने के लिए travel insurance लेना चाहिए।
भारत में नवजात शिशुओं के लिए पासपोर्ट आवेदन के साथ सभी जरूरी डॉक्यूमेंट जामा किए जाते हैं, और साथ में पासपोर्ट शुल्क का भी भुगतान किया जाता है। आमतौर पर, नवजात बच्चों के लिए पासपोर्ट शुल्क 1,000 और तत्काल पासपोर्ट शुल्क 2000 रूपए होती है।
भारत में नवजात शिशुओं के पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया में लगने वाला समय कुछ कारकों के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकता है। यदि आवेदन की प्रक्रिया सफलता पूर्वक पूरी हो गई है और माता-पिता को कन्फर्मेशन मिल गया है, तो कन्फर्मेशन क्लियर होने के 4-7 दिन के बाद दिए गए पते पर पासपोर्ट भेज दिया जाता है।
सारांश - किसी भी व्यक्ति या बच्चों के लिए पासपोर्ट पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। भारत सरकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए पासपोर्ट बनवाने की अनुमती देती है। यहां तक की विदेश जाने वाले बच्चों के लिए भी पासपोर्ट उतना ही जरूरी है, जितना की बड़ों के लिए जरूरी है।
आप बच्चों या माइनर्स के लिए पासपोर्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से बनवा सकते हैं। आप ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा केंद्र की वेबसाइट पर जाकर पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑफलाइन भी अपने नजदिकी पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जा कर पासपोर्ट बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको सावधानी पूर्वक प्राप्त फॉर्म को भरना होगा, उसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट देने होंगे और पासपोर्ट शुल्क का भुगतान करना होगा।
यदि ये प्रक्रिया सफलता पूर्वक पूरी हो जाती है तो 4-7 दिन में आपको पासपोर्ट भेज दिया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो पासपोर्ट के साथ अपने विदेश यात्रा को सुरक्षित करने के लिए आप अंतराष्ट्रीय यात्रा बीमा भी करा सकते हैं। जहां आपको विदेश में पासपोर्ट भूलने, सामान चोरी होने से लेकर तत्काल चिकित्सा व्यवस्था तक, सभी सुविधाएं प्रदान की जाती है। आप अपने सुविधा अनुसार केयर हेल्थ के इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस (International Travel Insurance) को खरीद सकते हैं और अपने यात्रा को ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं।
डिस्क्लेमर: ट्रैवल इंश्योरेंस के प्लान की सुविधाएँ, लाभ और कवरेज भिन्न हो सकते हैं। कृपया सेल्स प्रोस्पेक्टस, ब्रोशर, नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें।
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