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नवजात शिशु का पासपोर्ट कैसे बनवाएं? जानें, पासपोर्ट बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट

  • Published on 21 Aug, 2023

    Updated on 18 Jul, 2025

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    4 min Read

पासपोर्ट न केवल आपकी विदेश यात्रा के लिए जरूरी है बल्की यह आपके पहचान और पते के प्रमाण के रूप में भी काम करता है। भारत सरकार राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को पासपोर्ट आवेदन करने की अनुमती देता है। यहां तक की नवजात बच्चों को भी पासपोर्ट बनवाने की अनुमती है। यदि बच्चे विदेश जाना चाहते हैं तो उनके पास पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं, शिशुओं के लिए पासपोर्ट कैसे बनता है, पासपोर्ट बनवाने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, बच्चों के पासपोर्ट के नियम, इत्यादि।

भारत में नवजात बच्चों के पासपोर्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?

पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया में यदि जरूरी दस्तावेज नहीं दिया जाता है, तो इसकी प्रक्रिया अधुरी रह जाती है। शिशुओं के पासपोर्ट बनवाने के लिए डॉक्यूमेंट निम्नलिखित है:- 

  • शिशु का पासपोर्ट साइज फोटो
  • बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जो संबंधित नगर निगम द्वारा जारी किया जाता है।
  • नवजात शिशु का निवास प्रमाण पत्र, जहां माता-पीता में एक के पासपोर्ट को वैध्य प्रमाण पत्र माना जाएगा।
  • पासपोर्ट सेवा केंद्र से प्राप्त अनुबंध एच फॉर्म जो सही से भरा हुआ हो।

भारत में बच्चों का पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें? (how to apply passport for kids)

बच्चों का पासपोर्ट कैसे बनवाएं? भारत में शिशुओं के लिए ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। नवजात बच्चे का पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है:-

  • सबसे पहले आप पासपोर्ट सेवा केंद्र की वेबसाइट पर जाएं।
  • उसके बाद ऑनलाइन पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करें।
  • वेरिफिकेशन लिंक के साथ आपको मेल जाएगा, जिसका प्रयोग कर के आपको अकाउंट वेरिफाई करना होगा।
  • इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल कर के पासपोर्ट सर्विस सेंटर की वेबसाइट पर लॉगइन करें।
  • अपने चुने हुए अप्शन के आधार पर फॉर्म जमा करें ।
  • इसके बाद आपको पासपोर्ट शुल्क जमा करना होगा।
  • सफलता पूर्वक फीस जमा होने के बाद आपको अपॉइंटमेंट बुक करने का विकल्प होगा।
  • पासपोर्ट फी स्लीप को सेव कर के रखें और प्रिंट करें। 
  • रिसिप्ट में अपॉइंटमेंट नम्बर होगा और अप्लीकेशन नम्बर होगा

अब जब सफलता पूर्वक प्रक्रिया पूरी हो जाती है। उसके बाद अपॉइंटमेंट के दिन माता-पिता को सभी डॉक्यूमेंट पेश करने होते हैं। अभिभावक को अपने नवजात शिशु के डॉक्यूमेंट को वेरिफाई करना होगा। उसके बाद जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है तो वह नॉन-ईसीआर के लिए अप्लाई कर सकता है।passportindia.gov.in

नवजात बच्चों के लिए ऑफलाइन पासपोर्ट अप्लाई कैसे करें? (passport kaise banate hain)

सभी लोग पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को पसंद नहीं करते हैं। इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, भारतीय पासपोर्ट सेवा केंद्र पर ऑफलाइन भी आप पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसे कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित चरणों का पालन कर के आसानी से आवेदन कर सकता है:-

  • अपने नजदीकी पासपोर्ट सर्विस सेंटर के पासपोर्ट ऑफिस जाएं। 
  • अपने पासपोर्ट से जुड़े फॉर्म की मांग करें और सावधानी पूर्वक भरें।
  • अपने भरे हुए विवरण को सावधानी पूर्वक चेक करें और सभी मांगे हुए डॉक्यूमेंट को जमा करें।
  • प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान करें।

अब आप समझ गए होंगे की शिशुओं के लिए पासपोर्ट कैसे और कहां अप्लाई करना है। नजदीकी पासपोर्ट ऑफिस की जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक में अपने पते का पीन कोड दर्ज करें।

भारत में शिशुओं के पासपोर्ट की वैधता कितनी होती है? (passport kitne saal ke bacche ka banta hai)

भारत में मामूली पासपोर्ट की वैधता की अवधि पांच वर्ष तक होती है, या जब तक बच्चे की उम्र 18 वर्ष तक न हो जाए, तब तक वैलिड रहती है। आपको यह भी जानना चाहिए की विभीन्न बच्चों से जुड़े पासपोर्ट शुल्क आवेदन प्रकार के आधार पर अलग-अलग होता हैं।

इसके अलावा, यदि आप अपने बच्चे को विदेश यात्रा पर अपने साथ ले जा रहे हैं, तो आपको चिकित्सा आपात स्थिति को कवर करने के लिए travel insurance लेना चाहिए।

भारत में बच्चों के लिए पासपोर्ट फीस कितनी है?

भारत में नवजात शिशुओं के लिए पासपोर्ट आवेदन के साथ सभी जरूरी डॉक्यूमेंट जामा किए जाते हैं, और साथ में पासपोर्ट शुल्क का भी भुगतान किया जाता है। आमतौर पर, नवजात बच्चों के लिए पासपोर्ट शुल्क 1,000 और तत्काल पासपोर्ट शुल्क 2000 रूपए होती है।

शिशुओं के पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया में कितना समय लगता है?

भारत में नवजात शिशुओं के पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया में लगने वाला समय कुछ कारकों के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकता है। यदि आवेदन की प्रक्रिया सफलता पूर्वक पूरी हो गई है और माता-पिता को कन्फर्मेशन मिल गया है, तो कन्फर्मेशन क्लियर होने के 4-7 दिन के बाद दिए गए पते पर पासपोर्ट भेज दिया जाता है।

सारांश:

किसी भी व्यक्ति या बच्चों के लिए पासपोर्ट पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। भारत सरकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए पासपोर्ट बनवाने की अनुमती देती है। यहां तक की विदेश जाने वाले बच्चों के लिए भी पासपोर्ट उतना ही जरूरी है, जितना की बड़ों के लिए जरूरी है।

आप बच्चों या माइनर्स के लिए पासपोर्ट ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से बनवा सकते हैं। आप ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा केंद्र की वेबसाइट पर जाकर पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑफलाइन भी अपने नजदिकी पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जा कर पासपोर्ट बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको सावधानी पूर्वक प्राप्त फॉर्म को भरना होगा, उसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट देने होंगे और पासपोर्ट शुल्क का भुगतान करना होगा।

यदि ये प्रक्रिया सफलता पूर्वक पूरी हो जाती है तो 4-7 दिन में आपको पासपोर्ट भेज दिया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो पासपोर्ट के साथ अपने विदेश यात्रा को सुरक्षित करने के लिए आप अंतराष्ट्रीय यात्रा बीमा भी करा सकते हैं। जहां आपको विदेश में पासपोर्ट भूलने, सामान चोरी होने से लेकर तत्काल चिकित्सा व्यवस्था तक, सभी सुविधाएं प्रदान की जाती है। आप अपने सुविधा अनुसार केयर हेल्थ के इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस (International Travel Insurance) को खरीद सकते हैं और अपने यात्रा को ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं।

डिस्क्लेमर: ट्रैवल इंश्योरेंस के प्लान की सुविधाएँ, लाभ और कवरेज भिन्न हो सकते हैं। कृपया सेल्स प्रोस्पेक्टस, ब्रोशर, नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें। 

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  • Q. पासपोर्ट बच्चों के लिए कितने समय में बनता है?

    सामान्य प्रक्रिया में, बच्चों के लिए पासपोर्ट बनवाने में लगने वाल समय लगभग 2 सप्ताह के करीब होता है। और तत्काल आवेदन प्रक्रिया में, 3-4 कार्य दिन का समय लगता है।

    Q. बच्चों का पासपोर्ट शुल्क कितना है?

    सभी नाबालिक के लिए पासपोर्ट शुल्क 1,000रु है और तत्काल पासपोर्ट शुल्क 2,000रु है।

    Q. बच्चों का पासपोर्ट कैसे ट्रैक करें?

    पासपोर्ट ट्रैक करने के लिए आप passportindia.gov.in पर ट्रैक स्टेटस में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा 9704100100 पर एसएमएस के द्वारा भी पासपोर्ट स्थिति का पता लगा सकते हैं।

    Q. बिना पिता के बच्चों का पासपोर्ट कैसे बनवाएं?

    माता-पिता की सहमति के बिना किसी भी बच्चे का पासपोर्ट नहीं बनाया जा सकता है।

    Q. बच्चों के पासपोर्ट के लिए आधार कार्ड जरूरी है क्या?

    नहीं, बच्चों के पासपोर्ट के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है।

    Q.बच्चों के पासपोर्ट के लिए फोटो कैसे होनी चाहिए?

    वयस्कों के लिए निर्धारित नियमों के समान ही, बच्चों के पासपोर्ट के लिए फोटो होनी चाहिए। ध्यान रहे, फोटो 6 महिने के भीतर ली गई हो।

    Q. बच्चे का पासपोर्ट कितने दिन में बनता है?

    यदि सामान्य प्रक्रिया से चले तो आमतौर पर, बच्चों का पासपोर्ट बनने में 1 से 2 सप्ताह का समय लगता है। तत्काल पासपोर्ट सेवा में 3 से 4 दिन का समय लगता है।

    Q.बच्चे का पासपोर्ट कैसे रिन्यू करें?

    बच्चे का पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर रजिस्टर करें, उसके बाद लॉग इन करने के बाद पासपोर्ट पुनः जारी करने के लिए आवेदन करें और ‘पासपोर्ट रिन्यू करें’ का चुनाव करें। उसके आवेदन पत्र भरें।

    Q. बच्चे का पासपोर्ट कहाँ बनता है?

    भारत में बच्चे का पासपोर्ट “पासपोर्ट सेवा केंद्र” या पासपोर्ट कार्यालय में बनता है। आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।

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