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हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट क्यों होता है? जानें कैसे करें अपील

  • Published on 4 May, 2026

    Updated on 25 Jun, 2026

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    5 min Read

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  • अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  • Q. क्लेम रिपुडिएटेड या क्लेम रिजेक्ट क्या होता है?

    क्लेम रिपुडिएटेड या रिजेक्ट का अर्थ है बीमा कंपनी द्वारा आपके दावे को अमान्य या अस्वीकार कर देना। यह तब होता है जब पॉलिसी दस्तावेज़ों में जानकारी गलत हो, जरूरी जानकारी छिपाई गई हो, या समय पर सूचित न किया गया हो।

    Q. हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन से कैसे बचें?

    • पॉलिसी डॉक्युमेंट पढ़ें: एक्सक्लूजन और वेटिंग पीरियड को ध्यान से समझें।
    • सटीक जानकारी दें: फॉर्म भरते समय कुछ भी न छुपाएं।
    • नेटवर्क अस्पताल: कोशिश करें कि कैशलेस सुविधा के लिए नेटवर्क अस्पतालों में ही इलाज कराएं।
    • समय पर रिन्यूअल: सुनिश्चित करें कि आपकी पॉलिसी लैप्स न हो।

    Q. क्या 3 साल बाद क्लेम रिजेक्ट किया जा सकता है?

    बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45 (संशोधन 2015) के अनुसार यदि कोई पॉलिसी तीन वर्षों से लागू है, तो सिद्ध धोखाधड़ी के अलावा किसी अन्य कारण से कोई भी बीमाकर्ता दावे को अस्वीकार नहीं कर सकता है।

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