26 Jun, 2026
Deeksha Chaudhary
अस्पताल के चक्करों से मुक्ति
आईआरडीएआई ने पॉलिसीधारकों को बड़ी राहत दी है।
प्री-ऑथराइजेशन
नए नियमों के अनुसार, अस्पताल में भर्ती होने के लिए केवल 1 घंटे में प्री-ऑथराइजेशन मंजूरी मिलना ज़रूरी है।
फाइनल अप्रूवल
इलाज पूरा होने के बाद, फाइनल बिल का अप्रूवल अब अधिकतम 3 घंटे के भीतर करना होगा।
खर्च का भुगतान
यदि बीमा कंपनी तय समय-सीमा में जवाब नहीं देती है, तो देरी की वजह से बड़े अतिरिक्त अस्पताल खर्च की जिम्मेदारी उसी की होगी।
किस पर होता है लागू
यह नियम नेटवर्क और नॉन-नेटवर्क, दोनों प्रकार के अस्पतालों पर लागू होता है।
सुरक्षित कल की शुरुआत
सही और अपडेटेड नियमों वाली पॉलिसी चुनना ही समझदारी है। आज ही अपने परिवार के लिए कैशलेस नेटवर्क वाला स्वास्थ्य बीमा चुनें
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